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न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने महंत बैदेही बल्लभ शरण समेत दो के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, जांच शुरू

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झांसी, 30 सितंबर (हि.स.)। साधु-संतों के प्रति आस्था का फायदा उठाकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए दो महिलाओं ने न्यायालय की शरण ली। दोनों महिलाओं ने अलग-अलग शिकायती पत्रों में एक साधु के भेषधारी महंत पर जमीन दिलाने के नाम पर लाखों रुपये लेने और बाद में रजिस्ट्री न कराने का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर शहर कोतवाली पुलिस ने महंत वैदेही बल्लभ शरण और ओम प्रकाश गिरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गांधीघर टपरा निवासी अंजली पांडे ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दिए शिकायती पत्र में बताया कि महंत वैदेही बल्लभ शरण का उनके घर आना-जाना था। आरोप है कि महंत ने बड़ागांव गेट बाहर बाबा का अटा क्षेत्र में जमीन दिलाने की बात कहकर जमीन मालिक ओम प्रकाश गिरी से उनकी मुलाकात कराई। जमीन की कीमत दस लाख रुपये बताई गई। अंजली का आरोप है कि महंत के कहने पर उन्होंने ओम प्रकाश गिरी को आठ लाख रुपये दे दिए।

आरोप है कि 11 फरवरी 2026 को रजिस्ट्री कराने के लिए कहने पर महंत ने कथित रूप से अभद्रता करते हुए रुपये लौटाने से इनकार कर दिया। साथ ही जान से मारने और परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

वहीं, शालिनी पांडे ने भी अदालत में शिकायत कर आरोप लगाया कि जमीन का सौदा कराने के नाम पर महंत ने उनसे ऑनलाइन भुगतान और नकद रुपये लिए, लेकिन बाद में रजिस्ट्री नहीं कराई। रजिस्ट्री की मांग करने पर कथित रूप से धमकी दी गई।

अदालत ने दोनों शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए 14 सितंबर को कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपों की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अंजय कुमार का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / महेश पटैरिया