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अनूपपुर: अवैध शराब से भरी जीप, बाइक एवं शराब जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार

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अनूपपुर: अवैध शराब से भरी जीप, बाइक एवं शराब जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार


अनूपपुर: अवैध शराब से भरी जीप, बाइक एवं शराब जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार


अनूपपुर, 22 जून (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के दो थाना क्षेत्र कोतवाली थाना अनूपपुर एवं थाना जैतहरी के वेंकटनगर चौकी में रविवार-सोमवार की रात्रि अवैध शराब बिक्री करने हेतु लेकर जा रहे जीप और बाइक से 23 हजार रूपये की शराब जब्त कर 4 आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का कायम कर कार्यवाही की जा रही है।

कोतवाली निरीक्षक अरविन्द जैन ने बताया कि देर रात मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चार पहिया वाहन में अवैध शराब बिक्री करने हेतु ले जा रहे है। जिस पर टी.आई. कोतवाली निरीक्षक के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक राजेश कंवर, रीतेश सिहं द्वारा 46 वर्षीय लवकुश तिवारी निवासी ग्राम बरगवां थाना चचाई व 34 वर्षीय रामप्रसाद रजक निवासी रमगढवा थाना अतरेला जिला रीवा के कब्जे से बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की चार पहिया वाहन एम.पी. 18 सी 3165 में रखी अवैध शराब गोवा व्हीस्की 25 पाव तीन पेटी पावर 10000 सुपर स्ट्रांग बियर, एक पेटी माऊंट 6000 कुल शराब 30.3 लीटर कुल कीमती 9,771 रूपये का एवं वाहन की कीमती 3,00,000 रूपये का जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का कायम कर कार्यवाही की जा रही है। जप्तशुदा वाहन के स्वामी एवं अवैध शराब की तस्करी में लिप्त अन्य आरोपियों की संबंध में विवेचना की जा रही है।

चौकी प्रभारी वेंकटनगर में अवैध शराब परिवहन करने वाले 2 आरोपियों से 17.64 लीटर अंग्रेजी शराब व मोटर साइकिल की गई जप्त का कार्यवाही की जा रही है।

उप निरीक्षक प्रवीण कुमार साहू ने बताया कि कस्बा भ्रमण के दौरान ग्राम खैरीटोला में मुखबिर की सूचना पर दो व्यक्ति दो पहिया वाहन क्र. CG10AM2681 से बोरी में भरकर अंग्रैजी शराब अनूपपुर से खोड़री सिंघौरा होते हुये छ.ग. की ओर जा रहे है। पुलिस ने ग्राम सिंहपुर में खोड़री सिंघौरा जाने वाले आम मार्ग पर वाहनो पर निगरानी रखी गई जिस पर दो पहीया वाहन वेंकटनगर तरफ से आते दिखा जिसे रोका गया जिस पर बैठे दोनो व्यक्तियो से पूछतांछ में चालक नें 22 वर्षीय अमृतलाल अगरिया पुत्र मदन सिंह अगरिया एवं पीछे बोरी पकड़कर बैठे व्यक्ति नें 22 वर्षीय दीपक प्रसाद अगरिया पुत्र मानसिंह अगरिया उम्र 22 वर्ष निवासी धौरामुड़ा मोहल्ला देवरगाव थाना गौरेला जिला जीपीएम (छ.ग.) बोरी में अंग्रैजी शराब रखे हुये मिले जिके पास शराब रखने, बेचने एवं परिवहन करने की अनुज्ञप्ति नही मिली। बोरी में 98 नग 180ml सील बंद प्रत्येक कुल अंग्रैजी शराब मात्रा 17.64 लीटर कीमती कुल कीमती 13230/- रूपये आंकी गई। जिसे जप्त कर दोनो के विरूद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला