पुन: जारी : शिमला में दो जगह छापेमारी में अवैध शराब बरामद, केस दर्ज
शिमला, 16 अप्रैल (हि.स.)। शिमला जिले में पुलिस और आबकारी विभाग ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के दो मामलों का खुलासा किया है। दोनों ही मामलों में आरोपियों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39(1)(a) के तहत केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
पहला मामला 15 अप्रैल को थाना सदर क्षेत्र में सामने आया। पुलिस को अवैध शराब की सूचना मिलने पर टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच की। मौके पर एक संदिग्ध कार (नंबर CH01AX4217, आल्टो) खड़ी मिली, जिसमें शराब के कार्टन रखे हुए थे। इसी दौरान लोकपाल शर्मा (34 वर्ष), निवासी राजदूत होटल के पास, ओल्ड बस स्टैंड शिमला, मौके पर पहुंचा और खुद को वाहन का मालिक और चालक बताया।
पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें से देसी शराब “ऊना नंबर-1” के 20 कार्टन बरामद हुए। प्रत्येक कार्टन में 12 बोतल (750 मिलीलीटर) के हिसाब से कुल 240 बोतलें मिलीं। पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ थाना सदर में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है।
दूसरा मामला थाना चिड़गांव क्षेत्र में सामने आया। यह केस सहायक आयुक्त आबकारी, रामपुर सर्किल की लिखित रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 15 अप्रैल को गुप्त सूचना के आधार पर बडियारा स्थित एक वाइन शॉप पर छापा मारा गया। जांच के दौरान वहां से अवैध रूप से रखी गई शराब की बड़ी मात्रा बरामद हुई।
कार्रवाई के दौरान मौके से 40 बोतल आईएमएफएल, 7 बोतल देशी शराब, 12 बोतल बीयर, 16 पिंट आईएमएफएल, 24 पिंट देशी शराब और 41 निप देशी शराब जब्त की गई। मौके पर मौजूद आरोपी निखिल मेहता, निवासी गांव खिलाड़गी, डाकघर चकोटी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, शराब से संबंधित कोई वैध पास या परमिट पेश नहीं कर सका।
जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित वाइन शॉप का लाइसेंस 31 मार्च 2025 को ही समाप्त हो चुका था, इसके बावजूद वहां शराब रखी गई थी। इसके बाद थाना चिड़गांव पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस और आबकारी विभाग का कहना है कि जिले में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला

