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रायपुर में अवैध पटाखों का भंडारण करने वाला कॉस्मेटिक दुकान संचालक गिरफ्तार, 70 हजार के पटाखे जब्त

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रायपुर में अवैध पटाखों का भंडारण करने वाला कॉस्मेटिक दुकान संचालक गिरफ्तार, 70 हजार के पटाखे जब्त


रायपुर, 5 नवंबर (हि. स.)। राजधानी रायपुर में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण कर बिक्री करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। आजाद चौक थाना क्षेत्र के बजरंग नगर स्थित एटू जेड कॉस्मेटिक दुकान में दबिश देकर पुलिस ने आज गुरुवार को दुकान संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से करीब 70 हजार रुपये कीमत के विभिन्न प्रकार के पटाखे जब्त किए हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 5 नवंबर 2026 को सूचना मिली थी कि बजरंग नगर स्थित ए टू जेड कॉस्मेटिक दुकान का संचालक अपनी दुकान में बिना वैध अनुमति के विभिन्न प्रकार के पटाखों का भंडारण कर उनकी बिक्री कर रहा है। सूचना पर पुलिस उपायुक्त (पश्चिम जोन) रॉबिन्सन गुरिया, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल देव शर्मा एवं सहायक पुलिस आयुक्त आजाद चौक मानसी नानाभाउ साकोरे के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक अर्चना धुरंधर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

इसके बाद आजाद चौक थाना पुलिस और नगर निगम जोन क्रमांक-7 की संयुक्त टीम ने दुकान में दबिश देकर तलाशी ली। इस दौरान दुकान में बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के पटाखे रखे मिले। पटाखों के भंडारण और बिक्री से संबंधित वैध लाइसेंस एवं दस्तावेज मांगे जाने पर दुकान संचालक कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

पुलिस ने दुकान संचालक रूपेश ठाकुर (41 वर्ष), पिता धनीराम ठाकुर, निवासी बजरंग नगर, थाना आजाद चौक, रायपुर को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से फुलझड़ी, अनारदाना, चकरी, चुटफुट लाल दाना, ताज, तोता बत्ती, रस्सी पटाखा, नाम गोली, स्काई शॉट पटाखे सहित विभिन्न प्रकार के पटाखे और पटाखे फोड़ने वाली बंदूक जब्त की गई है। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 70 हजार रुपये बताई गई है।

मामले में थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 281/26 के तहत धारा 287 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं विस्फोटक अधिनियम की धारा 9(ख)(1)(क) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / गायत्री प्रसाद धीवर