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वाहन में देवदार की अवैध लकड़ी ले जाते दो आरोपी काबू

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शिमला, 20 अगस्त (हि.स.)। शिमला जिले के चिड़गांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने बिना वैध दस्तावेज के देवदार की लकड़ी ले जाने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक वाहन से देवदार की लकड़ी के नौ स्लीपर और एक लकड़ी का फट्टा बरामद किया। लकड़ी के कुल 10 नग वाहन में ले जाए जा रहे थे।

पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई 18 और 19 अगस्त की मध्यरात्रि लरोट बाईपास के पास की गई। पुलिस टीम ने वहां एक वाहन को जांच के लिए रोका। जांच के दौरान वाहन में देवदार की लकड़ी मिली। लकड़ी को ले जाने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज वाहन में मौजूद नहीं था। इसके बाद पुलिस वाहन और लकड़ी को वन विश्राम गृह, लरोट ले गई और मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई।

इस मामले में वाहन चालक विवेक कुमार निवासी चिड़गांव और उसके साथ वाहन में सवार आजाद सिंह निवासी चिड़गांव को आरोपी बनाया गया है।

पुलिस ने दोनों के खिलाफ थाना चिड़गांव में भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) और 3(5) व भारतीय वन अधिनियम की धारा 41 और 42 के तहत एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस के अनुसार मामले में लकड़ी के स्रोत, उसके परिवहन और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वन विभाग से भी इस संबंध में आवश्यक जानकारी ली जा रही है। मामले की जांच जारी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा