हिमाचल में नशे के खिलाफ दो दिन की विशेष नाकाबंदी, 12,350 वाहनों की जांच, चार गिरफ्तार
शिमला, 22 जुलाई (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने राज्य में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 20 और 21 जुलाई को पूरे प्रदेश में विशेष अंतरराज्यीय और अंतरजिला नाकाबंदी की। पुलिस के अनुसार इस दौरान 159 चिन्हित स्थानों पर नाके लगाए गए और 12,350 वाहनों की गहन जांच की गई। कार्रवाई में एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया, जिसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 350 ग्राम चरस बरामद की है।
पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि यह कार्रवाई विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से की। नाकाबंदी खुफिया सूचनाओं और विभिन्न जिलों के बीच समन्वय के आधार पर की गई। पुलिस का कहना है कि इसका उद्देश्य नशा तस्करी के नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई करना और प्रदेश में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है।
जांच के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। मोटर वाहन अधिनियम के तहत 891 चालान किए गए और 33 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत 237 चालान कर सात हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। खनन अधिनियम के तहत भी पांच चालान किए गए।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कार्रवाई के दौरान संदिग्ध पाए गए 18 लोगों के रक्त और मूत्र के नमूने भी लिए गए हैं। इन नमूनों की जांच के बाद कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई का उद्देश्य युवाओं को नशे की गिरफ्त में जाने से रोकना और उन स्थानों पर नजर रखना है, जहां समूह बनाकर नशे का सेवन किए जाने की आशंका रहती है।
पुलिस ने लोगों, खासकर युवाओं से अपील की है कि नशे से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी तुरंत आपातकालीन नंबर 112 या नजदीकी पुलिस थाने को दें। पुलिस का कहना है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

