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गैंग लीडर पर कुर्की की कार्रवाई

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गैंग लीडर पर कुर्की की कार्रवाई


संभल , 25 अप्रैल (हि.स.)। जनपद संभल में एक गैंग लीडर द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश पर कुर्क किया गया। यह संपत्ति उसकी पत्नी के नाम पर खरीदी गई थी। कार्रवाई के दौरान ढोल-नगाड़े बजाकर सार्वजनिक घोषणा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए और सुरक्षा के लिए दो थानों का पुलिस बल मौजूद रहा।

उक्त कार्रवाई शनिवार को देर शाम जनपद संभल की चंदौसी तहसील के थाना बनियाठेर क्षेत्र स्थित नगर पंचायत नरौली के मोहल्ला मनसा देवी में की गई। गैंग लीडर महिपाल पुत्र जयराम की अवैध संपत्ति को कुर्क करने के लिए चंदौसी के नायब तहसीलदार सतेंद्र चाहर, थाना कुढ़ फतेहगढ़ प्रभारी लोकेन्द्र त्यागी और थाना बनियाठेर प्रभारी सचिन कुमार मौके पर पहुंचे। यह आवासीय प्लॉट महिपाल की पत्नी लक्ष्मी के नाम पर खरीदा गया था, जिस पर अब कुर्की का बोर्ड लगा दिया गया है।

महिपाल के खिलाफ थाना बनियाठेर में पहले ही मुकदमा संख्या 279/2025 दर्ज किया गया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। कुर्क किया गया प्लॉट गाटा संख्या 702 का हिस्सा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 120 वर्ग गज है।

कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत की गई है। संभल के जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने वाद संख्या 538/2026 में 27 फरवरी 2026 को आदेश पारित किया था, जिसके तहत इस संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किया गया। चंदौसी के तहसीलदार इस संपत्ति के रिसीवर होंगे।

इस विषय में जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार चंदौसी सतेंद्र चाहर ने बताया कि गैंग लीडर महिपाल की पत्नी लक्ष्मी के नाम नरौली कस्बे में एक प्लॉट था, जिसे जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश के बाद कुर्क किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / Nitin Sagar