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जबलपुर : जमीन बेचने को लेकर धोखाधड़ी पुलिस ने किया मामला दर्ज

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जबलपुर : जमीन बेचने को लेकर धोखाधड़ी पुलिस ने किया मामला दर्ज


जबलपुर, 16 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जमीन का सौदा कर 7 लाख 81 हजार रुपये लेने और बाद में रकम लौटाने के लिए दिए गए चेक बाउंस होने का मामला सामने आया है। शिकायत पर विजय नगर पुलिस ने प्रानेश जैन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस की जांच में प्रानेश जैन ने विक्रय अनुबंध के दौरान 5 लाख 81 हजार रुपये प्राप्त करने तथा बाद में 2 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से मिलने की बात स्वीकार की। उसने जमीन विवादित होने के कारण सौदा पूरा नहीं कर पाने और रकम लौटाने के लिए चेक जारी करने की बात भी मानी। आरोपी ने चेक बाउंस होने तथा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण समय पर रकम वापस नहीं कर पाने की बात पुलिस को बताई।

रविवार को पुलिस ने बताया कि संजय नगर, अधारताल निवासी 42 वर्षीय संदीप श्रीवास्तव ने विजय नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि प्रानेश जैन ने माढ़ोताल स्थित अपनी जमीन का विक्रय करने का आश्वासन देकर उसके साथ विक्रय अनुबंध किया था। बयाना और अन्य औपचारिकताओं के नाम पर उससे कुल 7 लाख 81 हजार रुपये लिए गए। बाद में प्रानेश जैन ने उक्त भूमि को विवादित बताते हुए उसका विक्रय करने में असमर्थता जताई। रकम वापस करने के लिए उसने संदीप को तीन चेक दिए। संदीप ने जब चेक बैंक में जमा किए तो खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण तीनों चेक अनादरित हो गए। इसके बाद रकम की वापसी के लिए विधिक नोटिस भी भेजा गया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया।

पुलिस ने शिकायत, दस्तावेजी साक्ष्यों और आरोपी के कथनों के परीक्षण के बाद प्रानेश जैन के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक