फर्जी लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, फरार आरोपित गिरफ्तार
रायपुर, 19 अप्रैल (हि.स.)। फर्जी लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला फरार आरोपित को पुलिस ने धर दबोचा है। रविवार को पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, थाना पंडरी, जिला रायपुर में दर्ज बीएनएस के प्रकरण में प्रार्थी कृष्णा राव द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि, आरोपित होरीलाल पंकज एवं जितेश कुमार चंद्राकर द्वारा लोन दिलाने के नाम पर नगद राशि एवं दस्तावेज लेकर प्रार्थी के नाम पर विभिन्न बैंकों से लगभग 27,50,000 रुपये का लोन निकालकर धोखाधड़ी की गई है।
प्रकरण की विवेचना के दौरान पूर्व में आरोपित होरीलाल पंकज को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में फरार आरोपित की लगातार तलाश की जा रही थी।
इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फरार आरोपित जितेश कुमार चंद्राकर निवासी ग्राम ओडान थाना पलारी जिला बलौदा बाजार (छ.ग.), हाल पता बी.एस.यू.पी. कॉलोनी दलदलसिवनी थाना पंडरी रायपुर को शनिवार को गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में आरोपित द्वारा प्रार्थी के नाम से वोल्टास कंपनी के 2 नग ए.सी. एवं 1 नग मोबाइल फोन को फाइनेंस कराकर एवन मोबाइल दुकान में बेचना स्वीकार किया गया है।
विवेचना के दौरान यह भी पाया गया कि, पूर्व में गिरफ्तार आरोपित होरीलाल पंकज द्वारा अपने वाहन में बिना किसी वैध पद पर रहते हुए पदनाम का दुरुपयोग करते हुए बोर्ड लगाया गया था। आरोपित द्वारा स्वयं को जानबूझकर एक पदधारी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना पाया गया, जो भ्रामक एवं छलपूर्ण कृत्य है। उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया धारा 204 बी.एन.एस. के अंतर्गत दंडनीय अपराध परिलक्षित होने से प्रकरण में आरोपित के विरुद्ध धारा 204 बी.एन.एस. जोड़ी गई है। प्रकरण में अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है एवं आगे की विवेचना जारी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / गायत्री प्रसाद धीवर

