अनूपपुर: अवैध से गांजा बेचने पर 4 आरोपियों को 03-03 साल का कारावास, 20,000 का जुर्माना
अनूपपुर, 20 मई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल की न्यायालय ने थाना कोतवानी के अपराध की धारा 8/20 (बी)(पप)(बी) एन0डी0पी0एस0 एक्ट में अवैध रुप से गांजा रखने वाले 4 आरापियों सुनील भताडा, संजीत भताडा, हरावती एवं संतोष गोस्वामी को 03-03 साल का कारावास एंव 20,000 का जुर्मान की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने बुधवार को बताया गया कि घटना 29.नवंबर 2022 को थाना कोतवाली अनूपपुर अंतर्गत ग्राम-खाडा में सुनील भताडा, संजीत भताडा दोनो निवासी ग्राम लिकडीगुडा, हरावती हरिजन निवासी बोरगांव (उडीसा) के बैग से 04 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा एवं संतोष गोस्वामी निवासी खांडा के पास 03 किलो 500 ग्राम विक्रय के लिए रखा था। संतोष गोस्वामी के घर में एक महिला व दो पुरूष गांजा बिक्री करने की सूचना के पर दबिश देकर आरोपियो के पास अवैध गांजा पाया गया, जिस पर अपराध की धारा 8/20 (बी)(पप)(बी) एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस ने संपूर्ण विवेचना के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल की न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां सुनवाई के दौरान रखे गये साक्ष्य और न्यायिक विज्ञान प्रयोग शाला की रिपोर्ट पर विचारण उपरांत और मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी सुनील भताडा, संजीत भताडा, हरावती हरिजन तथा संतोष गोस्वामी को दोषी पाते हुए 03-03 साल का कारावास एवं 20,000/-रू0 जुर्माने की सजा सुनाई। निर्णय उपरान्त न्यायायिक अभिरक्षा में जिला जेल अनूपपुर भेज दिया गया।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला

