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राजगढ़ःचाकू से हमले के चारों दोषियों को एक-एक साल की सजा

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राजगढ़ःचाकू से हमले के चारों दोषियों को एक-एक साल की सजा


राजगढ़, 25 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी युवराज दीक्षित ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार आठ वर्ष पुराने मारपीट और चाकूबाजी के मामले में चार आरोपितों को दोषी ठहराते हुए एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

प्रकरण में उप संचालक अभियोजन आलोक श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में शासन की ओर से पैरवी कर रहे एडीपीओ राजेन्द्र सोनी ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि घटना 2 मई 2018 की रात करीब 9ः30 बजे की है। फरियादी मदनलाल अपने घर पर मौजूद था। इसी दौरान भतीजी मनीषा के विवाह को लेकर पड़ोसी गोविंद को समझाने पर विवाद हो गया। आरोप है कि चारों आरोपितों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर गोविंद ने लाठी से मदनलाल के सिर पर हमला कर दिया। शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचे दिलीप पर आरोपित किशनलाल ने चाकू से वार कर दिया, जिससे उसके पेट के पास गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। वहीं संतोष और सुनील ने भी फरियादी व अन्य लोगों के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी।

शहर ब्यावरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के दौरान आरोपितों को गिरफ्तार किया, लाठी और चाकू जब्त किए तथा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 324 भी जोड़ी। गवाहों और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने सुनील, गोविंद, संतोष और किषनलाल चारों आरोपितों को दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह फैसला आठ साल पुराने मामले में पीड़ित पक्ष के लिए न्याय की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक