भिवाड़ी में 21 हजार 200 स्टिंग एनर्जी ड्रिंक कैन सीज, भ्रामक दावों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई
अलवर, 09 जुलाई (हि.स.)। प्रदेश में चलाए जा रहे 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान के तहत फूड सेफ्टी विभाग ने खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी में बड़ी कार्रवाई करते हुए स्टिंग एनर्जी ब्रांड की 21,200 कैफिनेटेड बेवरेज कैन सीज कर दीं। कार्रवाई फूड सेफ्टी एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला तथा जिला कलक्टर अतुल प्रकाश के निर्देश पर सीएमएचओ खैरथल की फूड सेफ्टी टीम ने की।
अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खैरथल डॉ. अरविंद गेट ने बताया कि टीम ने वरुण बेवरेज लिमिटेड, भिवाड़ी का निरीक्षण किया। जांच के दौरान स्टिंग एनर्जी कैफिनेटेड बेवरेज के लेबल पर 'स्टिम्युलेट्स माइंड', एनर्जाइजेस बॉडी' और 'सेम ग्रेट टेस्ट' जैसे दावे अंकित मिले। प्रथम दृष्टया ये दावे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं पाए गए। इसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अधिनियम-2006 के प्रावधानों के तहत उत्पाद के सैंपल लिए गए तथा 180 एमएल क्षमता की कुल 21,200 कैन सीज कर दी गईं। निरीक्षण के दौरान टीम ने भिवाड़ी स्थित होटल आरसी पैलेस, मनसा चौक से दही और पनीर के सैंपल भी लिए। साथ ही होटल संचालक को साफ-सफाई बनाए रखने तथा फूड सेफ्टी मानकों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
फूड सेफ्टी अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि एफएसएसएआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कैफिनेटेड बेवरेज पर 'स्टिम्युलेट्स माइंड', 'एनर्जाइजेस बॉडी', 'एनर्जी ड्रिंक' अथवा 'स्पोर्ट्स ड्रिंक' जैसे दावे करना भ्रामक प्रचार की श्रेणी में आता है। इस संबंध में एफएसएसएआई, नई दिल्ली की ओर से हाल ही में विभिन्न बेवरेज निर्माण कंपनियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जब्त उत्पादों तथा लिए गए सैंपलों की लैब में जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अधिनियम-2006 के प्रावधानों के तहत संबंधित कंपनी के विरुद्ध नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / मनीष कुमार

