खाद्य सुरक्षा विभाग ने नष्ट कराया 1450 लीटर संदिग्ध दूध
जयपुर, 23 मई (हि.स.)। राज्य सरकार के “शुद्ध आहार, मिलावट पर वार” अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने गर्मियों में दूध में मिलावट और अमानक खाद्य पदार्थों के कारोबार पर सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में जयपुर प्रथम क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाकर विभिन्न डेयरियों और दूध टैंकरों की जांच की। कार्रवाई के दौरान करीब 700 लीटर खट्टा एवं बदबूदार दूध और 750 किलोग्राम अमानक दूध को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन तथा अभिहित अधिकारी डॉ. रवि शेखावत के नेतृत्व में गठित विशेष दल द्वारा की गई।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि विशेष टीम ने कालाडेरा क्षेत्र के साहिब रामपुर अनोपूरा स्थित कृष्णा दूध डेयरी पर औचक निरीक्षण कर दूध के नमूने जांच के लिए लिए। इस दौरान डेयरी संचालक शायर चौधरी से दूध के स्रोतों की जानकारी भी जुटाई गई, ताकि मिलावटी दूध के पूरे नेटवर्क तक पहुंचा जा सके। निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर संबंधित संचालक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया।
नमूना लेने के बाद डेयरी में रखा करीब 700 लीटर दूध खट्टा और बदबूदार पाया गया। आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विभागीय टीम ने उसे मौके पर ही नष्ट करवा दिया।
इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम चितवाड़ी क्षेत्र पहुंची, जहां मावा निर्माण इकाइयों को दूध सप्लाई करने वाले तीन टैंकरों की जांच की गई। इनमें एस.एस. डेयरी, यादव दूध डेयरी तथा नारायणपुर-कोटपूतली निवासी जितेंद्र शर्मा के टैंकर शामिल थे। तीनों टैंकरों से दूध के नमूने जांच के लिए लिए गए।
जांच के दौरान जितेंद्र शर्मा के टैंकर में रखा करीब 750 किलोग्राम दूध प्रारंभिक परीक्षण में मानक स्तर का नहीं पाया गया। विभाग ने उसे भी मौके पर ही नष्ट करवा दिया।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया कि मिलावटी दूध के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए चार विशेष दल गठित किए गए हैं। ये दल दूध उत्पादकों, संग्रहकर्ताओं और विक्रेताओं की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखेंगे तथा संदिग्ध मामलों में तत्काल कार्रवाई करेंगे।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कठोर और निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश

