राजगढ़ः मारपीट में आंख फोड़ने वाले चार आरोपितों को 5-5 साल की सजा
राजगढ़, 28 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर में पदस्थ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश तरुणसिंह की कोर्ट ने पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसकी आंख फोड़ने के मामले में चार आरोपितों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक आरोपित पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक बृजकिशोर चौहान ने बुधवार को बताया कि 4 अप्रैल 2021 को पुरानी रंजिश के चलते आरोपित अर्जुन, सतवीर, बसंत और चेतन निवासी कड़ियासांसी ने रामनारायण के साथ फरसी और लात-घूंसों से मारपीट की, जिससे रामनारायण की आंख फूट गई। पुलिस ने मामले में आरोपितों के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 326 के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने गवाहों और कथनों के आधार पर आरोपित अर्जुन, सतवीर, चेतन और बसंत को 5-5 साल का सश्रम कारावास और प्रत्येक 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा सुनाए जाने के बाद चारों आरोपितों को जेल भेज दिया गया।
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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक

