सिवनीः खेत में करंट बिछाकर मादा गौर का शिकार, दो आरोपित
सिवनी, 22 सितंबर(हि.स.)। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के दक्षिण सामान्य वनमंडल के वन परिक्षेत्र बरघाट अंतर्गत वृत्त आमागढ़ के बीट आमागढ़ के कक्ष क्रमांक आर 139 से लगे खेतों में बीते दिन एक मादा गौर मृत अवस्था में मिली जिसकी मौत खेत में करंट बिछाकर हुई जिसके आरोप में दो आरोपित को मंगलवार को जिला न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से आरोपित को जेल भेज दिया गया हे।
दक्षिण सामान्य वनमंडल के वन परिक्षेत्र अधिकारी बरघाट पीयूष गौतम ने मंगलवार की देर रात्रि में जानकारी देते हुए बताया कि वन परिक्षेत्र बरघाट अंतर्गत वृत्त आमागढ़ के बीट आमागढ़ स्थित कक्ष क्रमांक आर-139 से लगे खेतों में गश्ती के दौरान वन अमले को 20 सितंबर 2026 को एक मादा गौर (बायसन) मृत अवस्था में मिली। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में खेतों में बांस की खूंटियां गाड़ने के गड्ढे और करंट फैलाने के साक्ष्य मिले।
करंट से वन्यप्राणी की मौत की आशंका को देखते हुए डॉग स्क्वाड की सहायता से घटनास्थल के आसपास स्थित खेतों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान खेती करने वाले ठेकेदार अभिषेक चौरसिया के खेत से करंट फैलाने में प्रयुक्त खूंटियां एवं वायर बरामद कर जब्त किए गए।
पूछताछ में अभिषेक चौरसिया ने कथित रूप से 19 सितंबर 2026 की रात 24 घंटे उपलब्ध विद्युत लाइन से खेत के आसपास करंट फैलाने तथा इसी करंट की चपेट में आने से गौर की मौत होने की बात स्वीकार की। पूछताछ के दौरान उसने इस कृत्य में टिकाड़ी निवासी इंद्रेश चौरसिया के सहयोग करने की जानकारी दी। वन अमले द्वारा पूछताछ किए जाने पर इंद्रेश चौरसिया ने भी अपराध में सहयोग करने की बात स्वीकार की।
वन विभाग ने दोनों के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 38515/04, 20 सितंबर 2026 दर्ज किया है। मामले में वन्यप्राणी की मौत से जुड़े अन्य तथ्यों एवं घटनाक्रम की जांच जारी है। मंगलवार को वन विभाग ने दोनो आरोपित को जिला न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से आरोपितों को जेल भेज दिया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार / रवि सनोदिया

