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दमोह: विद्युत मंडल की कार्रवाई, 16 मामलों में 2.60 लाख रुपये का जुर्माना

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दमोह: विद्युत मंडल की कार्रवाई, 16 मामलों में 2.60 लाख रुपये का जुर्माना


दमोह: विद्युत मंडल की कार्रवाई, 16 मामलों में 2.60 लाख रुपये का जुर्माना


दमोह: विद्युत मंडल की कार्रवाई, 16 मामलों में 2.60 लाख रुपये का जुर्माना


दमोह, 21 अप्रैल (हि.स.)। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विद्युत विभाग ने अवैध बिजली उपयोग के खिलाफ सख्ती तेज कर दी है। मंगलवार को विद्युत मंडल की टीम ने विशेष जांच अभियान चलाकर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, ई-कार, स्कूटी और चार्जिंग उपकरणों की जांच की।

जांच के दौरान कुल 16 मामलों में अवैध रूप से विद्युत उपयोग पाए जाने पर करीब 2 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी उपभोक्ता अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन केवल वैध विद्युत कनेक्शन के माध्यम से ही करें।

अधीक्षण अभियंता मोतीलाल साहू ने बताया कि जिले में वर्तमान में 4272 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं, जिससे विद्युत नेटवर्क पर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में अवैध चार्जिंग गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

उन्होंने कहा कि अवैध रूप से चार्जिंग करते पाए जाने पर जुर्माने के साथ सिस्टम डेमेज चार्ज भी वसूला जाएगा। यदि केबल या ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचता है, तो उसकी भरपाई संबंधित उपभोक्ता से कराई जाएगी।

विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में विद्युत अधिनियम की धारा 135 एवं 139 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के साथ वाहन जब्ती की कार्रवाई भी की जा सकती है।

अधीक्षण अभियंता ने नागरिकों से अपील की है कि वे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से पहले अपने बिजली कनेक्शन का लोड नियमानुसार बढ़वाएं, ताकि भविष्य में तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके।

विभाग ने आमजन से कहा है कि कहीं भी अवैध चार्जिंग या विद्युत लाइन से छेड़छाड़ की जानकारी मिलने पर हेल्पलाइन नंबर 1912 पर सूचना दें।

हिन्दुस्थान समाचार / हंसा वैष्णव