बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बेनीखेड़ा शाखा में छह लाख रुपये के गबन का मामला, तत्कालीन प्रबंधक पर केस दर्ज
जबलपुर, 17 जुलाई (हि.स.)। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) जबलपुर ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बेनीखेड़ा शाखा में छह लाख रुपये से अधिक के गबन के मामले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक प्रीतम कुमार बेहरा के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बैंक खातों से अवैध रूप से राशि स्थानांतरित कर व्यक्तिगत लाभ प्राप्त किया और बैंक को आर्थिक क्षति पहुंचाई।
शुक्रवार को ईओडब्ल्यू से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी प्रीतम कुमार बेहरा ने 14 दिसंबर 2024 से 7 फरवरी 2025 के बीच विभिन्न खातों से कुल छह लाख दो हजार 558 रुपये की राशि अनियमित तरीके से अपने तथा अपनी पत्नी के खाते में स्थानांतरित की। मामले में अपराध क्रमांक 87/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 316(5), 318(4) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7(सी), 13(1)(ए) और 13(2) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है।
जांच में सामने आया है कि आरोपी ने शाखा प्रबंधक के पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी मोनालीसा बेहरा तथा आउटसोर्स कर्मचारियों की आईडी का अनुचित उपयोग किया। आरोप है कि उसने बैंक के नौ स्व-सहायता समूहों के खातों से कुल चार लाख 21 हजार 108 रुपये अपनी पत्नी के खाते में स्थानांतरित कर दिए। इसके अलावा आरोपी ने एक आउटसोर्स कर्मचारी मनोज कुमार चक्रवर्ती के नाम पर कथित रूप से धोखाधड़ी कर बैंक खाता खुलवाया और उसके एटीएम कार्ड तथा मोबाइल सुविधा का उपयोग कर एक लाख 43 हजार 480 रुपये स्वयं निकाल लिए।
ईओडब्ल्यू की जांच में यह भी सामने आया कि लोक अदालत के दौरान चार एनपीए खाताधारकों से रिकवरी एजेंट के माध्यम से प्राप्त 38 हजार रुपये की नकद राशि बैंक में जमा नहीं कराई गई। आरोप है कि यह राशि भी आरोपी ने अपने पास रख ली, जिससे बैंक को अतिरिक्त आर्थिक नुकसान हुआ।
बताया गया है कि मामले की शिकायत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंचल कार्यालय, जबलपुर के अधिकारी गोविंद सिंह ठाकुर द्वारा की गई थी। भोपाल मुख्यालय के निर्देश पर ईओडब्ल्यू की निरीक्षक भूमेश्वरी चौहान ने मामले की विस्तृत जांच की। जांच के दौरान कर्मचारियों, संबंधित खाताधारकों और दस्तावेजों के परीक्षण में कई अनधिकृत लेनदेन की पुष्टि हुई। साथ ही संबंधित वाउचर भी शाखा में उपलब्ध नहीं मिले।
ईओडब्ल्यू ने आरोपी प्रीतम कुमार बेहरा, जो मूल रूप से पुरी (ओडिशा) का निवासी है और वर्तमान में गढ़ा क्षेत्र में रह रहा है, के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक

