जबलपुर में तेज आवाज में डीजे बजाने पर दो कार्रवाई, वाहन और साउंड सिस्टम जब्त
जबलपुर, 14 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दुर्गोत्सव के दौरान बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। गोरखपुर और बेलबाग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में डीजे संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर वाहनों सहित साउंड सिस्टम जब्त किए हैं।
बुधवार को गोरखपुर थाना क्षेत्र में भ्रमण के दौरान सूचना मिली कि बंदरिया तिराहा के पास एक लोडिंग वाहन में डीजे साउंड बॉक्स लगाकर तेज आवाज में गाने बजाए जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो एमपी 20 एलबी 0939 नंबर के लोडिंग वाहन में छह डीजे साउंड बॉक्स लगे मिले।
वाहन चालक ने अपना नाम नितिन राजपूत, निवासी जायसवाल मोहल्ला, गोरखपुर बताया। वह बंदरिया तिराहा से रामपुर चौक की ओर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना के सिलसिले में जाते समय तेज आवाज में गाने बजा रहा था। पुलिस द्वारा अनुमति मांगे जाने पर वह कोई अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने लोडिंग वाहन, छह डीजे साउंड बॉक्स और मिक्सर मशीन जब्त कर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 7/15 के तहत कार्रवाई की।
इसी तरह बेलबाग थाना पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान घमापुर चौक के पास नीले रंग के टाटा इंट्रा वाहन क्रमांक एमपी 20 जेडजे 3631 में तेज आवाज में डीजे बजता मिला। इससे आमजन और क्षेत्रीय निवासियों को परेशानी हो रही थी।
पुलिस ने वाहन रुकवाकर चालक से पूछताछ की। चालक ने अपना नाम सुमित मसराम, निवासी मोहन बिहार कॉलोनी, शाहीनाका, थाना गढ़ा बताया। तेज आवाज में गाने बजाने की अनुमति के संबंध में पूछने पर उसने अनुमति नहीं होना बताया।
पुलिस के अनुसार, जिला दंडाधिकारी जबलपुर के आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर वाहन सहित डीजे का सामान जब्त किया गया। जब्त सामग्री में एक नीले रंग का डीजल जनरेटर, 12 डीजे साउंड बॉक्स, आठ बेस बॉक्स, चार टॉप बॉक्स, पांच एलईडी पार्क लाइट, एक मिक्सर, तीन एम्प्लीफायर, एक क्रॉसओवर और 24 वोल्ट की बैटरी शामिल हैं।
बेलबाग थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15 के तहत कार्रवाई की।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने और निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक

