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बीस हजार का इनामी अमरदास उर्फ अमृतदास गिरफ्तार

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बीस हजार का इनामी अमरदास उर्फ अमृतदास गिरफ्तार


धौलपुर, 29 अप्रैल (हि.स.)। धौलपुर जिला पुलिस की विशेष टीम ने बीस हजार के इनामी बदमाश अमरदास उर्फ अमृतदास को गिरफ्तार किया है। करीब दो साल पूर्व धौलपुर जिला जेल से फरार हुए अमरदास उर्फ अमृतदास के विरुद्व धौलपुर कोतवाली में मामला दर्ज था। इनामी आरोपी को गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया गया है,जहां वह अपना नाम एवं वेश बदलकर फरारी काट रहा था।

जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि डीएसटी टीम ने गुजरात के राजकोट से धौलपुर जिला जेल से फरार हुए अमरदास उर्फ अमृतदास पुत्र मुरारी लाल जाति ब्राह्मण उम्र साल निवासी भिहानी थाना गोहद जिला भिंड मप्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी पर बीस हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। इनामी आरोपी अमरदास उर्फ अमृतदास थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा में साधु की हत्या करने के मामले में धौलपुर जिला जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। इसी दौरान वह 09 जनवरी 2024 जिला जेल धौलपुर से फरार हो गया था। एसपी ने बताया कि इनामी आरोपी अमरदास फरारी के दौरान अपने गाँव भिहानी पुलिस थाना गोहद जिला भिंड मप्र में मंदिर पर साधु के वेश में रहा था। धौलपुर पुलिस टीम द्वारा इनामी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगभग तीन माह से पीछा कर रही थी। पुलिस को पता चला कि इनामी आरोपी अमरदास उर्फ अमृतदास पोलिकॉन कम्पनी राजकोट गुजरात में वेश एवं नाम बदलकर रह रहा था। तभी पुलिस की टीम ने गुजरात के राजकोट से आरोपी को गिरफ्तार किया।

एसपी ने बताया कि दो वर्ष पूर्व 9 जनवरी 2024 को धौलपुर जिला जेल प्रहरी जदवीरसिंह ने धौलपुर कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि अमरदास उर्फ अमृतदास पुत्र मुरारीलाल उम्र लगभग 40 वर्ष जाति बाहमण निवासी बिहानी पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड जिला भिण्ड (मप्र) को न्यायालय अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश लालसोट जिला दौसा द्वारा पुलिस थाना रामगढ़ पचवारा अंतर्गत धारा 302,309 आईपीसी में 18 अगस्त 2018 को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया था। उक्त बंदी 02 दिसंबर 2023 को बंदी खुला शिविर सागांनेर जयपुर से स्थानान्तरण होकर धौलपुर जिला कारागृह में लाया गया था। धौलपुर जिला कारागृह से 02 दिसंबर 2023 से इस कारागृह के अधीनस्थ बंदी खुला शिविर पर आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा बंदी उपस्थित नहीं हुआ। जिस पर मुकदमा नम्बर 24/2025 धारा 224 आईपीसी में दर्ज कराया था। जिस पर आरोपी अमरदास उर्फ अमृतदास के विरूद्ध माननीय न्यायालय में धारा 299 सीआरपीसी में चालान न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी अमरदास उर्फ अमृतदास को 27 अप्रेल को गिरफतार किया गया है, जिससे प्रकरण में गहनता से पूछताछ जारी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रदीप