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दमोहः बिना वैध विस्फोटक लाइसेंस संचालित पेट्रोल पंपों पर बड़ी कार्रवाई

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दमोहः बिना वैध विस्फोटक लाइसेंस संचालित पेट्रोल पंपों पर बड़ी कार्रवाई


4 पेट्रोल पंप सील, 33 संचालकों को नोटिस, इंडियन ऑयल के रीजनल अधिकारी से भी मांगा जवाब

दमोह, 13 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में पेट्रोल पंपों पर बिना वैध विस्फोटक लाइसेंस के पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण एवं विक्रय किए जाने के मामले सामने आने पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। अब तक चार पेट्रोल पंपों को सील किया जा चुका है, जबकि जिले के 33 पेट्रोल पंप संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा दो मामलों में संबंधित तेल कंपनी को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भी भेजा गया है।

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने सोमवार को बताया कि प्रशासन द्वारा सील किए गए पेट्रोल पंपों में श्री ठाकुर पेट्रोलियम, नरसिंहगढ़, श्री विनायक किसान सेवा केंद्र, बनवार, हजारी पेट्रोल पंप, हटा तथा एम.के. राय किसान सेवा केंद्र, चिलौद शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई पेट्रोल पंप बिना वैध विस्फोटक लाइसेंस अथवा लाइसेंस के नवीनीकरण के ही पेट्रोल और डीजल का भंडारण एवं विक्रय कर रहे थे, जो विस्फोटक अधिनियम एवं संबंधित नियमों का गंभीर उल्लंघन है।

उन्होंने बताया कि इस मामले में इंडियन ऑयल कंपनी के जबलपुर स्थित रीजनल अधिकारी को भी नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है। बिना वैध लाइसेंस वाले पेट्रोल पंपों को ईंधन की आपूर्ति कैसे की जा रही थी, इसकी भी जांच की जा रही है। कंपनी ने प्रशासन को जानकारी दी है कि प्रदेशभर में ऐसे मामलों की समीक्षा की जा रही है तथा दमोह जिले के सभी 33 पेट्रोल पंपों के विस्फोटक लाइसेंस के लिए तत्काल आवेदन प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

कलेक्टर ने कहा कि जिस अवधि में संबंधित पेट्रोल पंपों के पास वैध विस्फोटक लाइसेंस नहीं था, उस दौरान पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण एवं विक्रय किया जाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए संबंधित संचालकों एवं कंपनी की भूमिका की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए कि वैध लाइसेंस प्राप्त होने के बाद ही संचालन करें तथा शासन के सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक पेट्रोल पंप पर उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क हवा, स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी जिलेभर में आकस्मिक निरीक्षण जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / हंसा वैष्णव