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ऑडिट में आपत्ति नहीं लगाने के एवज में 20 हजार की रिश्वत, 8 हजार लेते ऑडिट अधिकारी का सहयोगी ट्रैप

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ऑडिट में आपत्ति नहीं लगाने के एवज में 20 हजार की रिश्वत, 8 हजार लेते ऑडिट अधिकारी का सहयोगी ट्रैप


जबलपुर, 21 सितंबर (हि.स.)। भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत लोकायुक्त पुलिस जबलपुर ने सोमवार को नरसिंहपुर में रिश्वतखोरी के मामले में कार्रवाई की। सेवा सहकारी समिति के ऑडिट में आपत्ति नहीं लगाने के एवज में कथित रूप से 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में लोकायुक्त टीम ने 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते एक आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

मामले में आवेदक अशोक कुमार पटेल, निवासी ग्राम मेघ, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर ने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले जबलपुर को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, सेवा सहकारी समिति बरहटा का वर्ष 2025-26 का ऑडिट ऑडिट ऑफिसर राजेंद्र सिंह द्वारा किया जा रहा था। आरोप है कि ऑडिट पूरा करने और ऑडिट के दौरान आपत्ति दर्ज नहीं करने के एवज में राजेंद्र सिंह द्वारा आवेदक से 20 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी।

शिकायत के सत्यापन के दौरान लोकायुक्त पुलिस ने आरोपों की पुष्टि के लिए कार्रवाई की। सत्यापन के दौरान आरोपी ऑडिट ऑफिसर राजेंद्र सिंह द्वारा 8 हजार रुपये रिश्वत लेने पर सहमति व्यक्त किए जाने की बात सामने आई।

लोकायुक्त टीम ने निर्धारित योजना के तहत 21 सितंबर को विपणन सहकारी समिति मर्यादित, नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्रवाई की। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, ऑडिट ऑफिसर राजेंद्र सिंह की उपस्थिति में सहआरोपी अमित श्रीवास्तव को 8 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया।

कार्रवाई में राजेंद्र सिंह, उम्र 59 वर्ष, पदस्थ ऑडिट ऑफिसर, कार्यालय उपआयुक्त सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर तथा अमित श्रीवास्तव, उम्र 34 वर्ष, प्रभारी प्रबंधक, विपणन सहकारी समिति मर्यादित, नरसिंहपुर को आरोपी बनाया गया है।

लोकायुक्त द्वारा दोनों आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7, 13(1)(बी), 13(2) तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

ट्रैप कार्रवाई में टीएलओ निरीक्षक राहुल गजभिए, निरीक्षक जितेंद्र यादव सहित लोकायुक्त जबलपुर की टीम शामिल रही। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की राशि की बरामदगी एवं प्रकरण से संबंधित अन्य साक्ष्यों को विधिसम्मत तरीके से संकलित किए जाने की कार्रवाई की गई। लोकायुक्त द्वारा मामले में आगे की विवेचना जारी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक