चेक बाउंस मामलों में दोषी उद्घोषित आरोपी गिरफ्तार
शिमला, 07 अक्टूबर (हि.स.)। शिमला जिला के रोहड़ू उपमंडल की पुलिस ने चेक बाउंस के दो मामलों में सजा पाए और अदालत से उद्घोषित आरोपी सुशील जोगटा को शिमला से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश करने के बाद सजा भुगतने के लिए मॉडल सेंट्रल जेल कंडा भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार पीओ सेल उपमंडल रोहड़ू की टीम ने छह अक्टूबर को यह कार्रवाई की। सुशील जोगटा (52) पुत्र भाग चन्द निवासी शिमला के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) रामपुर बुशहर की अदालत से कन्विक्शन वारंट जारी हुआ था। इसी वारंट के आधार पर पुलिस टीम ने उसे शिमला से गिरफ्तार किया।
सुशील जोगटा के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दो मामले दर्ज थे। इस धारा के तहत आम तौर पर चेक के भुगतान से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई होती है।
पहला मामला बमबीर सिंह बनाम मैसर्स तृषा फ्रूट कंपनी है। इस मामले में अदालत ने सुशील जोगटा को छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी और 2 लाख 46 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था।
दूसरा मामला पूरन खूंद बनाम मैसर्स तृषा फ्रूट कंपनी है। इस मामले में भी अदालत ने छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी। इसके साथ 4 लाख 67 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश था। दोनों मामलों में कुल 7 लाख 13 हजार रुपये का मुआवजा देय है।
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को सात अक्टूबर को एसीजेएम रामपुर बुशहर की अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों मामलों में वारंट ऑफ कमिटमेंट जारी करते हुए दोषी सुशील जोगटा को सजा भुगतने के लिए मॉडल सेंट्रल जेल कंडा, जिला शिमला भेजने के आदेश दिए। अदालत के आदेशों के अनुसार पुलिस ने दोषी को जेल में दाखिल करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

