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52 ग्राम चिट्टा तस्करी मामले में दो दोषी करार, रोहड़ू के व्यक्ति को 4 साल की जेल

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52 ग्राम चिट्टा तस्करी मामले में दो दोषी करार, रोहड़ू के व्यक्ति को 4 साल की जेल


शिमला, 01 जून (हि.स.)। शिमला जिले के रोहड़ू में करीब 52.16 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामदगी और तस्करी से जुड़े एक मामले में विशेष न्यायाधीश रोहड़ू की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

यह मामला थाना रोहड़ू में 17 जुलाई 2022 को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत दर्ज किया गया था।

पुलिस ने जांच के दौरान करीब 52.16 ग्राम हेरोइन बरामद की थी और मामले में दो लोगों को आरोपी बनाया गया था।

अदालत ने गगन भूषण (37), निवासी गांव बिजोरी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला को दोषी करार देते हुए चार साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अदालत ने आदेश दिया है कि यदि वह जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

मामले में सह-आरोपी मनदीपा (26), निवासी तहसील जुब्बल, जिला शिमला को भी दोषी ठहराया गया है। अदालत ने उसे एक माह 15 दिन के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने की स्थिति में उसे सात दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

पुलिस के अनुसार मामले की जांच तत्कालीन अन्वेषण अधिकारी एएसआई राकेश कुमार ने की थी। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से की गई पैरवी के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए। पुलिस और अभियोजन पक्ष के समन्वित प्रयासों के चलते अदालत में मामले का प्रभावी प्रस्तुतीकरण किया गया।

एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा