पिकअप से प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, केस दर्ज
शिमला, 06 अगस्त (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस ने चौपाल उपमंडल के तहत नेरवा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन से प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप की खेप बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में एक युवक के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में एक विधि-विरुद्ध बालक की संलिप्तता भी सामने आई है। इसके संबंध में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के अनुसार गुरुवार को पुलिस थाना नेरवा की टीम जमराड़ी बैरियर के पास नियमित नाकाबंदी और वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान एक पिकअप वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली गई। जांच के दौरान वाहन से 100-100 मिलीलीटर की पांच सीलबंद प्लास्टिक की बोतलें बरामद हुईं। पुलिस का कहना है कि इन बोतलों में बिना लेबल वाला प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप होने का संदेह है।
इस मामले में पुलिस ने नेरवा निवासी रवि राणा उर्फ बंटी (26) पुत्र दमर सिंह के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 22, 25 और 29 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान एक विधि-विरुद्ध बालक की भूमिका भी सामने आई है। उसके संबंध में किशोर न्याय अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस का कहना है कि बरामद कफ सिरप के स्रोत और इसे कहां ले जाया जा रहा था, इसकी जांच की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता तो नहीं है। शिमला पुलिस ने कहा कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

