साढ़े किलो अफीम डोडा बरामदगी मामले में मुख्य सप्लायर गिरफ्तार
शिमला, 15 सितंबर (हि.स.)। शिमला जिले में 5.5 किलोग्राम अफीम डोडा/पोस्त बरामदगी के मामले की जांच में पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसे इस खेप का मुख्य सप्लायर बताया गया है। पुलिस ने यह गिरफ्तारी मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ और सामने आए साक्ष्यों के आधार पर सप्लाई की पिछली कड़ियों की जांच करते हुए की है।
पुलिस के अनुसार 30 जुलाई को रामपुर उपमंडल की डिटेक्शन टीम ने सैंज-लूहरी मार्ग पर एक वाहन की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान वाहन से करीब 5.5 किलोग्राम अफीम डोडा/पोस्त बरामद हुआ था। वाहन चालक पिंकू राम (41), पुत्र रती राम निवासी कुमारसैन जिला शिमला को गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में पुलिस थाना कुमारसैन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 15 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जांच के दौरान पिंकू राम से पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने नशीले पदार्थ की सप्लाई की पिछली कड़ियों की जांच की। इसमें सामने आया कि पिंकू राम ने यह 5.5 किलोग्राम अफीम डोडा/पोस्त आनी, जिला कुल्लू में बहादुर सिंह उर्फ रिंकू से लिया था। जांच में बीटू राम (31), पुत्र स्वर्गीय वीर सिंह निवासी आनी जिला कुल्लू की भूमिका भी सामने आई। पुलिस के मुताबिक बीटू राम ने इस नशीले पदार्थ की खरीद के बदले बहादुर सिंह उर्फ रिंकू को धनराशि भेजी थी। बीटू राम को 4 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
इसके बाद जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बहादुर सिंह उर्फ रिंकू (36) पुत्र गोपी चंद, निवासी आनी जिला कुल्लू की भूमिका सामने आई। पुलिस के अनुसार बहादुर सिंह उर्फ रिंकू ने पिंकू राम को अफीम डोडा/पोस्त की यह खेप उपलब्ध कराई थी। साथ ही बीटू राम के माध्यम से नशीले पदार्थ की खरीद के संबंध में उसे धनराशि प्राप्त हुई थी। पुलिस ने उसे इस मामले में मुख्य सप्लायर बताया है।
पुलिस ने सप्लाई की पिछली कड़ियों की जांच के आधार पर बहादुर सिंह उर्फ रिंकू को 13 सितंबर को कुल्लू से एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 के तहत गिरफ्तार किया। उसे रामपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 16 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

