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चिट्टा तस्कर की जमानत याचिका खारिज

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चिट्टा तस्कर की जमानत याचिका खारिज


शिमला, 04 नवंबर (हि.स.)। शिमला में करीब 10 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामदगी के मामले में आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपी की पहचान प्रदीप सिंह निवासी जिला अंबाला हरियाणा के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 10 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। मामले में पुलिस की ओर से अदालत में जमानत याचिका का विरोध किया गया। इसके बाद 3 नवम्बर को विशेष न्यायाधीश सीबीआई कोर्ट शिमला ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ सदर थाना शिमला में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बरामदगी से जुड़े तथ्यों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों को एकत्र किया। आरोपी ने जब अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की तो पुलिस ने उसका विरोध किया। पुलिस ने अदालत के समक्ष बरामदगी, मामले से जुड़े तथ्यों और जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों को रखा।

पुलिस की ओर से अदालत में की गई पैरवी के बाद विशेष न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

शिमला पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी और नशीले पदार्थों की बरामदगी के साथ जांच को साक्ष्यों के आधार पर पूरा करने पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे मामलों में अदालत में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा