ठियोग में नशा तस्करी में संलिप्त दो आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज
शिमला, 15 अक्टूबर (हि.स.)। शिमला जिले के ठियोग उपमण्डल में नशा तस्करी से जुड़े एक मामले में अदालत ने दो आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। विशेष न्यायाधीश शिमला की अदालत ने यह आदेश दिया। मामला ठियोग पुलिस थाना में दर्ज है और इसमें 20.34 ग्राम नशीले पदार्थ की बरामदगी हुई थी।
पुलिस के अनुसार इस मामले में चरणजीत सिंह और जसकरण सिंह के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 18, 21 और 29 के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों ने अदालत में जमानत के लिए याचिकाएं दायर की थीं।
पुलिस ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए मामले से जुड़े तथ्यों और जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों को अदालत के सामने रखा। पुलिस के अनुसार मामले की जांच साक्ष्यों के आधार पर की गई और अदालत में प्रभावी पैरवी की गई। इसके बाद विशेष न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
शिमला पुलिस ने कहा कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी है। नशीले पदार्थों की बरामदगी से जुड़े मामलों में जांच के दौरान साक्ष्य जुटाने और अदालत में प्रभावी पैरवी पर ध्यान दिया जा रहा है।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

