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शिमला में चरस बरामदगी मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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शिमला में चरस बरामदगी मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज


शिमला, 13 अक्टूबर (हि.स.)। शिमला जिले में चरस बरामदगी के मामले में आरोपी को अदालत से राहत नहीं मिली है। ढली पुलिस थाना में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामले में गिरफ्तार पलविंदर सिंह की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश सीबीआई कोर्ट शिमला ने खारिज कर दी है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने करीब 107 ग्राम चरस बरामद की थी।

पुलिस के अनुसार आरोपी पलविंदर सिंह पुत्र हरविंदर सिंह निवासी मशोबरा जिला शिमला के खिलाफ मादक पदार्थों से संबंधित एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर अदालत में आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया।

पुलिस ने मामले से जुड़े तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों को अदालत के समक्ष रखा। पुलिस की ओर से की गई पैरवी के बाद विशेष न्यायाधीश सीबीआई कोर्ट शिमला ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

शिमला पुलिस के अनुसार जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस ऐसे मामलों में साक्ष्य जुटाने और अदालत में प्रभावी पैरवी करने पर जोर दे रही है। पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा