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चिट्टा बरामदगी मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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शिमला, 24 सितंबर (हि.स.)। शिमला जिले के कुमारसैन थाना क्षेत्र में 6.73 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामदगी के मामले में आरोपी 26 वर्षीय मुस्ताक अली की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपी रामपुर का निवासी है। विशेष न्यायाधीश-द्वितीय किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर की अदालत ने वीरवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद इसे खारिज किया।

पुलिस के अनुसार यह मामला 13 मई 2026 को कुमारसैन थाने में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत दर्ज किया गया था।

पुलिस जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से 6.73 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। धारा 21 मादक पदार्थों से संबंधित प्रावधानों और धारा 29 मादक पदार्थों की तस्करी अथवा अपराध में सहयोग से संबंधित प्रावधानों से जुड़ी है।

पुलिस ने बताया कि जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शिमला पुलिस की ओर से मामले में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत के समक्ष पक्ष रखा गया। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश-द्वितीय की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

शिमला पुलिस ने कहा है कि जिले में चिट्टा और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस के अनुसार नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों और उनके नेटवर्क की पहचान कर कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामलों में अदालत के समक्ष उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर प्रभावी पैरवी भी की जा रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा