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एक और आदतन नशा तस्कर पर कार्रवाई, तीन महीने के लिए भेजा जेल

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एक और आदतन नशा तस्कर पर कार्रवाई, तीन महीने के लिए भेजा जेल


शिमला, 03 मार्च (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ जारी अभियान के तहत जिला पुलिस शिमला ने एक और आदतन नशा तस्कर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। शिमला पुलिस ने राज्य सरकार के डिटेंशन आदेश की अनुपालना करते हुए आरोपी प्रेम राज उर्फ आईडी मैहता उर्फ संतोष मैहता को पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत नजरबंद कर तीन महीने के लिए जिला सुधार गृह कैथू, शिमला भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार सोमवार शाम को थाना ननखड़ी की टीम ने आरोपी को उसके गांव जगोट (ननखड़ी) से विधिवत हिरासत में लिया। यह कार्रवाई राज्य सरकार के निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन और नशा तस्करी पर सख्त अंकुश लगाने की नीति के तहत की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त रहा है।

रिकॉर्ड के मुताबिक प्रेम राज के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत पहले भी कई मामले दर्ज हैं। उसे अब तक चार बार गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से दो मामलों में अदालत उसे दोषी ठहरा चुकी है, जबकि दो मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं। वर्ष 2012 में थाना रामपुर में उसके पास से 300 ग्राम चरस बरामद हुई थी, जिसमें वह दोषसिद्ध हुआ। वर्ष 2018 में थाना ननखड़ी में 107 ग्राम चरस बरामदगी के मामले में भी उसे दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा 2023 में 9.93 ग्राम चरस और 2024 में 18.59 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामदगी के मामले अभी अदालत में लंबित हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की बार-बार नशा तस्करी में संलिप्तता को देखते हुए लोकहित और जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उसके खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत निरोधात्मक कार्रवाई जरूरी समझी गई। इस कानून के तहत आदतन तस्करों को भविष्य में अपराध करने से रोकने के लिए नजरबंद किया जाता है।

जिला पुलिस शिमला ने बताया कि पिछले करीब एक महीने में 24 आदतन और संगठित नशा तस्करों को डिटेंशन आदेश के आधार पर हिरासत में लेकर तीन-तीन महीने के लिए जेल भेजा जा चुका है। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत अभियान लगातार जारी रहेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा