युवती का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाला आरोपी गिरफ्तार
शिमला, 17 अगस्त (हि.स.)। शिमला के महिला पुलिस थाना बीसीएस में दर्ज एक साइबर अपराध मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एक युवती के निजी वीडियो की अनधिकृत स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने, उसे ब्लैकमेल करने और वीडियो को इंटरनेट तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने का प्रयास करने का आरोप है।
पुलिस के अनुसार यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 78 और 351(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67(ए) के तहत दर्ज किया गया था। मामला 20 वर्षीय पीड़िता की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उसके निजी वीडियो की बिना अनुमति स्क्रीन रिकॉर्डिंग की गई। इसके बाद वीडियो का इस्तेमाल कर उसे ब्लैकमेल किया गया। शिकायत में यह भी कहा गया कि वीडियो को विभिन्न वेबसाइटों और सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से प्रसारित करने का प्रयास किया गया।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल जानकारियों का विश्लेषण किया। जांच के आधार पर पुलिस ने जिला सिरमौर निवासी 21 वर्षीय अंकुश चौहान को आरोपी के रूप में चिन्हित किया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है, जिसकी जांच की जा रही है। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया गया है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य डिजिटल साक्ष्यों और तथ्यों की जांच कर रही है।
शिमला पुलिस का कहना है कि महिलाओं से जुड़े अपराधों की जांच संवेदनशीलता, गोपनीयता और त्वरित कार्रवाई के सिद्धांतों के तहत की जाती है। विशेष रूप से साइबर माध्यम से महिलाओं की निजता और गरिमा को प्रभावित करने वाले मामलों में पीड़ित की पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाता है।
पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

