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झाबुआ: गोवंश वध मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

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झाबुआ: गोवंश वध मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार


झाबुआ, 03 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य झाबुआ के थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहनपुरा में गोवंश वध करने के तीन आरोपितों को आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपितों के विरुद्ध थाना कोतवाली झाबुआ में गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम,आर्म्स एक्ट तथा बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

उक्त प्रकरण में दी गई जानकारी में एसडीओपी कमलेश शर्मा शनिवार को बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुरा में गोवंश वध के गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार भी जब्त किए हैं।जानकारी के अनुसार गुरुवार को मोहनपुरा क्षेत्र में गोवंश वध की सूचना मिलने पर थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्रमांक 941/2026 में मामला दर्ज किया गया था। मामले में गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4,5,9, आर्म्स एक्ट की धारा 25(बी) तथा धारा 325 बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पाटीदार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। एसडीओपी के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपालसिंह महोबिया के मार्गदर्शन विशेष पुलिस टीम गठित की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक आर.सी.भास्करे द्वारा पुलिस टीम के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर मामले में संलिप्त तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों के नाम है, कालू उर्फ फरीद पिता हुसेन कुरैशी, रिजवान पिता फारुक कुरैशी और एहसान उर्फ टिल्लु पिता हुसेन कुरैशी, सभी आरोपित निवासी कुम्हारवाड़ा, झाबुआ के निवासी हैं। पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त हथियार भी जब्त कर लिए गए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. उमेश चंद्र शर्मा