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अनूपपुर: युवती का पीछा कर छेड़छाड़ एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो आरोपियों को एक-एक वर्ष का कारावास

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अनूपपुर: युवती का पीछा कर छेड़छाड़ एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो आरोपियों को एक-एक वर्ष का कारावास


अनूपपुर, 14 मई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के प्रधान एंव जिला सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश माया विश्वलाल ने थाना चचाई के प्रकरण में युवती का पीछा करने, छेड़छाड़ व लज्जा भंग करने के आशय से रोकना एवं जान से मारने की धमकी देने वाले दो आरोपियों अब्दुल कादिर एवं मो. सैफ मंसूरी को एक-एक वर्ष का कारावास एंव 3200/-रूपये का जुर्माने की सजा सुनाई हैं।

लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने गुरूवार को बताया कि आरोपी 28 वर्षीय अब्दुल कादिर पुत्र अब्दुल गफ्फार, निवासी ग्राम बिजहा, थाना ब्यौहारी, जिला शहडोल हाल निवासी-विवेकनगर कॉलोनी पानी टंकी के पास एंव 26 वर्षीय मो. सैफ मंसूरी उर्फ लकी पुत्र मो. सफी, निवासी ग्राम दियापीपर थाना गोहपारू जिला शहडोल, हाल निवासी-क्वार्टर नंबर एम/31, विवेकनगर, ने 24 अगस्त 2021 को पीडिता का पीछा कर, छेड़छाड़ व उसकी लज्जा भंग करने के आशय से रोकने एंव जान से मारने की धमकी दी।

जिस पर फरियादिया ने 24 अगस्त को थाना चचाई में इस लिखित शिकायत मे बताया कि कक्षा बारह तक पढ़ी लिखी है घर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है, पिछले लगभग एक माह पूर्व 05 जुलाई 2021 को जब वह अपने घर से अकेली स्कूटी से घूमने दुर्गा मंदिर जा रही थी तभी सबेरिया स्कूल के पीछे रोड में मो. सैफ मंसूरी व उसका साथी अब्दुल कादिर दोनो उसका पीछा कर रहे थे मना करने के बाद भी दोनो लगातार उसका पीछा करते थे 14 अगस्त 2021 को बडी बहन के साथ घुमने गई थी, तभी मो. सैफ अपनी मोटर साईकिल से अपने दोस्त कादिर को बैठाकर आया और उनकी गाडी के सामने गाडी खडा कर रास्ता रोक लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक हमला किया, तथा एक चाटा गाल में मार दिया और जान से मारने की धमकी दिया। जिस पर अपराध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 354, 354घ, 341, 323, 294, 506, 34 एंव धारा 3(1)(द), 3(2)(अं) एसटी0एससी0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस विवेचना के दौरान आरेापी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया। जहां सुनवाई में दोनो पक्षों द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी मो. सैफ मंसूरी व अब्दुल कादिर को दोषी पाते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 354 सहपाठित धारा 3(2)(अक) में 01 वर्ष का कारावास एंव 1000/- रूपये का जुर्माना, धारा 354-घ सहपाठित धारा 3(2)(अक) में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 1000/- रूपये का जुर्माना धारा 323/34 सहपाठित धारा 3(2)(अक) न्यायालय उठने तक की सजा में एंव 500 का अर्थदण्ड, धारा 506 पैरा-1 सहपाठित धारा 3(2)(अक) में 6माह का सश्रम कारावास एंव 500/- रूपये का जुर्माना संहिता की धारा 341, 200/-रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला