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अक्टूबर में 110 शराब सेवन करने वालों को सजा, 2.20 लाख रुपये जुर्माना वसूल

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दरभंगा, 02 नवंबर (हि.स.)। शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामलों में न्यायालय की कार्रवाई लगातार जारी है। अक्टूबर माह में महज एक महीने के भीतर उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश रंजन कुमार मिश्रा की अदालत ने शराब सेवन के आरोप में गिरफ्तार 110 लोगों को अर्थदंड की सजा सुनाई।

उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल एपीपी) हेमंत कुमार ने बताया कि विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा शराब सेवन के आरोप में गिरफ्तार सभी 110 अभियुक्तों को न्यायालय ने जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा करने की शर्त पर सभी को मुक्त कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि न्यायालय ने सभी दोषियों से कुल 2 लाख 20 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में सरकारी खजाने में जमा कराया है। उल्लेखनीय है कि यह आंकड़ा केवल अक्टूबर माह में द्वितीय विशेष न्यायाधीश की अदालत द्वारा सुनाए गए फैसलों का है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Krishna Mohan Mishra