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शिमला : 20 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े आरोपी को जमानत नहीं, याचिका खारिज

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शिमला : 20 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े आरोपी को जमानत नहीं, याचिका खारिज


शिमला, 06 नवंबर (हि.स.)। शिमला में 20 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े गए 36 वर्षीय आरोपी को अदालत से राहत नहीं मिली है। विशेष न्यायाधीश शिमला ने आरोपी लखविंदर सिंह की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना बालूगंज शिमला में मादक पदार्थ एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी लखविंदर सिंह पुत्र जसवीर सिंह के कब्जे से बीते 19 अक्टूबर को 20 ग्राम चिट्टा बरामद की गई थी। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य जुटाए और आरोपी की जमानत याचिकाओं का अदालत में तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर विरोध किया।

पुलिस की दलीलें सुनने और मामले से जुड़े तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचार करने के बाद विशेष न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। शिमला पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के मामलों में आरोपियों के खिलाफ जांच के साथ अदालत में प्रभावी पैरवी भी की जा रही है। पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा