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झाबुआ: आयुष कार्यालय की लिपिक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज, पति के माध्यम से ले रही थी 10 हजार रुपये की रिश्वत

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झाबुआ: आयुष कार्यालय की लिपिक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज, पति के माध्यम से ले रही थी 10 हजार रुपये की रिश्वत


झाबुआ: आयुष कार्यालय की लिपिक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज, पति के माध्यम से ले रही थी 10 हजार रुपये की रिश्वत


झाबुआ, 20 मार्च (हि.स.)। इंदौर लोकायुक्त इकाई द्वारा मध्य प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य झाबुआ में भ्रष्टाचार के विरुद्ध की गई एक बड़ी कार्यवाही में जिला आयुष कार्यालय झाबुआ में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 रत्नाप्रेम पवार के पति नरेन्द्र पंवार को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रेप कर लिया गया है।

जानकारी के अनुसार, आवेदक के पेंशन प्रकरण संबंधी बिल तैयार करने एवं कोषालय से राशि निकलवाने के एवज में आवेदक से 12 हजार रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक, विशिष्ट पुलिस स्थापना (विपुस्था) लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई थी, ओर सत्यापन में शिकायत के सही पाए जाने पर शुक्रवार को ट्रेपदल द्वारा रिश्वत की राशि लेने पहुंचे आरोपित रत्नाप्रेम पंवार के पति नरेन्द्र पंवार को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार आरोपितों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 एवं 61(2) बीएनएस के अंतर्गत कार्यवाही की गई, जो कि अभी जारी है।

उक्त प्रकरण में जानकारी देते हुए लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय ने हिंदुस्थान समाचार को बताया कि महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश पर एवं डीआईजी, लोकायुक्त मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में एक बड़ी कार्यवाही में रिश्वत लेने के आरोपितों को लोकायुक्त पुलिस की टीम द्वारा पकड़ा गया है।

उन्होंने मामले में दी गई विस्तृत जानकारी में बताया कि आवेदक सेवा निवृत्त कम्पाउण्डर, शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय पेटलावद जिला झाबुआ, कमलसिंह ठाकुर निवासी अंबिका चौक पेटलावद जिला झाबुआ द्वरा, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत की गई, थी, कि वह शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय पेटलावद से कम्पाउण्डर के पद से दिनांक 28. 02.2026 को सेवानिवृत्त हुआ है, तथा उसे सेवानिवृत्ति उपरान्त पेंशन, ग्रेज्यूटी, अर्जित अवकाश एवं समयमान वेतनमान का प्रकरण लंबित है, जिसका लाभ उठाकर श्रीमती रत्ना प्रेम पंवार सहायक ग्रेड-2, जिला आयुष कार्यालय झाबुआ (निवासी-61 ग्रीनगोल्ड कालोनी झाबुआ) द्वारा उसके पेंशन, ग्रेज्यूटी, अर्जित अवकाश एवं समयमान वेतनमान के प्रकरण के बिल तैयार करने एवं कोषालय से राशि निकलवाने के एवज में ₹ 12,000/- रिश्वत के रूप में मांगे जा रहे हैं।

पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय इंदौर के अनुसार सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर आज ट्रेपदल (कार्यवाहक निरीक्षक सचिन पटेरिया,आरक्षक पवन पटोरिया, विजय कुमार, आदित्य सिंह भदौरिया, मनीष माथुर, कमलेश तिवारी एवं जिला पुलिस लाईन इंदौर की महिला आरक्षक पूजा तोमर एवं महिला आरक्षक जान्हवी सेंगर) का गठन किया गया। उधर आरोपिता रत्नाप्रेम पंवार द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु अपने पति नरेन्द्र पंवार को जिला मुख्यालय के राजगढ़ चौराहा भेजा गया, ओर जैसे ही आरोपिता के पति नरेन्द्र पंवार द्वारा आवेदक कमल सिंह ठाकुर से ₹10,000/-की राशि रिश्वत के रूप में ली गई, वैसे ही उसे ट्रेप दल द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आरोपितों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 एवं 61(2) बीएनएस के अंतर्गत कार्यवाही की गई, जो कि शाम तक जारी थी।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. उमेश चंद्र शर्मा