जबलपुर : गैंग हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक के गुर्गे आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
जबलपुर, 17 सितंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के थाना ओमती में अजय पटेल की शिकायत पर दर्ज अपराध के आरोपी शरदचंद जाट की अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है।
गुरुवार को पुलिस ने बताया कि, आरोपी के खिलाफ धारा 420, 419, 467, 468, 471, 384, 386, 506, 406, 120बी, 34 भादवि तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी।
आरोपी शरदचंद जाट पिता काकीलाल जाट, निवासी कंजड़ मोहल्ला थाना बेलबाग, लंबे समय से फरार चल रहा था। उसे गिरफ्तार करने, गिरफ्तारी हेतु सूचना देने या सहयोग प्रदान करने वाले को 5,000 रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा पुलिस अधीक्षक जबलपुर सम्पत उपाध्याय द्वारा की गई थी।
आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। माननीय 15वें अपर सत्र न्यायाधीश विवेक पाठक के न्यायालय ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी।
शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने अग्रिम जमानत का विरोध किया था।
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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक

