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सीबीआई ने मनाली में एमईएस के सहायक गैरीसन इंजीनियर को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

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सीबीआई ने मनाली में एमईएस के सहायक गैरीसन इंजीनियर को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार


शिमला, 04 जुलाई (हि.स.)। एक ठेकेदार फर्म के बिल पास कराने के बदले कथित तौर पर 93 हजार रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने हिमाचल प्रदेश के मनाली में सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (एमईएस) के सहायक गैरीसन इंजीनियर के.के. सोनी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई का दावा है कि आरोपी को उस समय पकड़ा गया, जब वह शिकायतकर्ता से रिश्वत की बाकी रकम ले रहा था। जांच के दौरान उसके सरकारी आवास से पहले ली गई रिश्वत की रकम भी बरामद की गई है। इसके साथ ही तलाशी में करीब 10 लाख रुपये नकद भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

सीबीआई की ओर से जारी जानकारी के अनुसार इस मामले की शुरुआत एक शिकायत से हुई। शिकायत एक ठेकेदार फर्म में कार्यरत सुपरवाइजर ने दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी फर्म के लंबित बिल पास करने के बदले सहायक गैरीसन इंजीनियर के.के. सोनी ने 93 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने 3 जुलाई को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

सीबीआई के अनुसार शिकायतकर्ता ने 3 जुलाई को आरोपी के कार्यालय में 40 हजार रुपये दे दिए थे। इसके बाद आरोपी ने उसे 4 जुलाई को शेष 53 हजार रुपये लेकर फिर कार्यालय आने के लिए कहा। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी और आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया।

सीबीआई के मुताबिक शनिवार को शिकायतकर्ता तय योजना के अनुसार आरोपी के कार्यालय पहुंचा। एजेंसी का कहना है कि आरोपी ने फिर से पूरी रिश्वत की मांग की और शिकायतकर्ता से 53 हजार रुपये की शेष राशि स्वीकार कर ली। जैसे ही रकम आरोपी ने अपने कब्जे में ली, पहले से तैनात सीबीआई टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे मौके पर ही रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने मनाली स्थित एमईएस परिसर में आरोपी के सरकारी आवास की तलाशी भी ली। एजेंसी के अनुसार, एक दिन पहले शिकायतकर्ता से लिए गए 40 हजार रुपये भी उसके आवास से बरामद कर लिए गए। तलाशी के दौरान करीब 10 लाख रुपये नकद भी मिले। सीबीआई अब इस नकदी के स्रोत की जांच कर रही है।

सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी के.के. सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे 5 जुलाई को शिमला की सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा