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उचित मूल्य दुकानदार पर 28 हजार 486 किलो गेहूं गबन का आरोप, गंगरार थाने में दर्ज हुआ प्रकरण

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उचित मूल्य दुकानदार पर 28 हजार 486 किलो गेहूं गबन का आरोप, गंगरार थाने में दर्ज हुआ प्रकरण


चित्तौड़गढ़, 16 जुलाई (हि.स.)। जिले की गंगरार तहसील की उचित मूल्य दुकान सेंटर सारण, पोस संख्या 24327 के संचालक नरेन्द्र कुमार मेनारिया पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 28 हजार 486 किलो गेहूं के गबन का मामला सामने आया है। प्रवर्तन निरीक्षक ने जिला रसद कार्यालय को रिपोर्ट भेज कर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। वहीं गंगरार थाना पुलिस ने रसद विभाग की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गंगरार सीआई तुलसीराम ने बताया कि थाने पर रसद विभाग चित्तौड़गढ़ के प्रवर्तन निरीक्षक जितेन्द्र सैनी ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि नरेन्द्र मेनारिया ने अवकाश के लिए आवेदन किया था लेकिन साथ में चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं लगाया था। आवेदन भी उनके भाई महेश मेनारिया ने प्रस्तुत किया था। बार-बार दूरभाष पर संपर्क के बाद भी उसने राशन का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया।

इस पर 22 नवंबर 2024 को नरेन्द्र मेनारिया को निलंबित कर वैकल्पिक व्यवस्था में जगदीश जाट, पोस संख्या 24326 को नियुक्त किया गया था। वैकल्पिक व्यवस्था के कार्य हस्तांतरण के दौरान जांच की। इसमें सामने आया कि पोस मशीन में दर्ज स्टॉक 28911 किलो गेहूं था जबकि भौतिक सत्यापन में मौके पर मिला 425 किलो गेहूं ही मिला तथा 28 हजार 486 किलो गेहूं कम था। इस 28486 किलो गेहूं के गबन के संबंध में जिला रसद कार्यालय ने दुकानदार को 3 नोटिस जारी किए गए। इसमें आरोप है कि नरेन्द्र मेनारिया ने किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया और न ही गेहूं की पूर्ति की। इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र उपभोक्ताओं को वितरित किए जाने वाला गेहूं गबन कर निजी लाभ के लिए उपयोग किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कृत्य राजस्थान खाद्यान्न व आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 की शर्त संख्या 2, 5, 9, 11 व 17(सी), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2011 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। गंगरार पुलिस ने प्रवर्तन निरीक्षक जितेन्द्र सैनी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अखिल