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राजगढ़ः उप जेल अधीक्षक व सहायक यंत्री से अभद्रता, शासकीय कार्य में बाधा डालने पर केस दर्ज

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राजगढ़ः उप जेल अधीक्षक व सहायक यंत्री से अभद्रता, शासकीय कार्य में बाधा डालने पर केस दर्ज


राजगढ़, 21 मार्च (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर थाना क्षेत्र में शासकीय अधिकारियों के साथ अभद्रता व मारपीट कर कार्य में बाधा डालने के दो गंभीर मामले सामने आए हैं।

पहला मामला उपजेल परिसर से जुड़ा है,जहां बंदी द्वारा उप जेल अधीक्षक और प्रहरी के साथ मारपीट व अभद्रता किए जाने पर पुलिस ने शनिवार को प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार उपजेल अधीक्षक विकास कुमार जैन के तर्फे आरक्षक प्रहरी कमलेश सरोठिया (30) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बंदी मन्नू उर्फ समीर पुत्र मकसूद शाह, निवासी वजीरहुसैन मोहल्ला सारंगपुर, जेल परिसर में अन्य बंदियों से झगड़ा कर रहा था। उपजेल अधीक्षक ने उसे समझाइश के लिए बुलाया तो उसने उनसे अभद्रता की तथा गाली-गलौंज कर मारपीट पर आमादा हो गया। आरोपी ने शासकीय कार्य में बाधा भी उत्पन्न की। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 115(2), 131, 132 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दूसरा मामला एमपीईबी सारंगपुर का है, जहां सहायक यंत्री उमेश मिश्रा (35) निवासी शिवम कॉलोनी शहडोल, हाल एमपीईबी सारंगपुर, ने पुलिस को बताया कि बिजली बिल की बकाया राशि जमा करने को कहने पर आरोपी अशोक पुत्र लक्ष्मीनारायण चौधरी ने उनके साथ गाली-गलौंज कर अभद्रता की। विरोध करने पर आरोपित ने जान से मारने की धमकी दी और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 132, 296(ए), 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।दोनों मामलों में पुलिस जांच जारी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक