बरगी क्रूज हादसा: कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, एफआईआर दर्ज करने के आदेश
जबलपुर, 05 मई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम पर हुए दर्दनाक क्रूज हादसे को लेकर न्यायपालिका ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगलवार को मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए क्रूज चालक और अन्य क्रू सदस्यों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने बरगी थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि दो कार्यदिवस के भीतर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की जाए और इसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 106 और 110 के तहत मामला दर्ज करने योग्य बताते हुए सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही चेताया कि यदि ऐसे मामलों में कठोर कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराई जा सकती हैं।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि घटना में प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही सामने आई है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट के अनुसार, क्रूज चालक पानी की स्थिति और संभावित जोखिम से पूरी तरह अवगत था, इसके बावजूद उसने यात्रियों को डूबता छोड़ दिया और स्वयं सुरक्षित बाहर निकल गया। न्यायालय ने इस कृत्य को महज लापरवाही नहीं, बल्कि आपराधिक व्यवहार माना है।
गौरतलब है कि 30 अप्रैल 2026 को हुए इस हादसे में 13 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी। वहीं, कोर्ट ने उन लोगों की सराहना भी की, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक

