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अवैध खनन पर संगोलीपुर खदान के दो संचालकों पर मुकदमा दर्ज

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अवैध खनन पर संगोलीपुर खदान के दो संचालकों पर मुकदमा दर्ज


फतेहपुर, 15 मार्च (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में रविवार को मौरंग खदान में सीमा क्षेत्र के बाहर लगातार अवैध खनन किए जाने के मामले में खनन विभाग की तहरीर पर पुलिस ने कंपनी के दो डायरेक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत भूतत्व एवं खनिज निदेशालय में पहुंचने के बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की गई।

खनन इंस्पेक्टर विपेंद्र राजभर ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि किशनपुर थाना क्षेत्र के संगोलीपुर गढ़ा मौरंग खदान का पांच वर्षीय पट्टा मेसर्स अमरकंठ डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम स्वीकृत है। कंपनी के डायरेक्टर मनोज सिंह निवासी मारवाड़ी लाइन बिलासपुर (छत्तीसगढ़) तथा मंजीत सिंह गुम्बर निवासी दयालबंद बिलासपुर हैं। बताया कि 9 मार्च को भूतत्व एवं खनिज निदेशालय लखनऊ की टीम संगोलीपुर खदान जांच के लिए पहुंची थी, जहां पट्टा सीमा क्षेत्र के बाहर अवैध खनन पाया गया। इससे पहले भी दो बार जांच में अवैध खनन मिलने पर पट्टेधारक को नोटिस जारी की गई थी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद खनिज विभाग ने पट्टेधारक पर जुर्माना लगाया था, लेकिन खदान संचालक की अराजकता पर कोई विराम नहीं लगा।

खनिज विभाग द्वारा कंपनी प्रबंधन को कई बार चेतावनी भी दी गई थी। इस बार जांच टीम ने अवैध खनन मिलने पर पट्टेधारक के खिलाफ उत्तर प्रदेश उपखनिज नियमावली, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई है।

किशनपुर थानाध्यक्ष सत्यदेव गौतम ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।---------------

हिन्दुस्थान समाचार / देवेन्द्र कुमार