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रथ मेला में किशोर से मारपीट करने वाले तीन आरोपित गिरफ्तार, गए जेल

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रथ मेला में किशोर से मारपीट करने वाले तीन आरोपित गिरफ्तार, गए जेल


रायगढ़ , 11 अगस्त (हि.स.)। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला के थाना धरमजयगढ़ अंतर्गत पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द पुलिस ने रथ मेला के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर 17 वर्षीय किशोर के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। आरोपितों के विरुद्ध थाना/चौकी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त स्टील का कड़ा जप्त किया गया है।

प्रकरण के अनुसार दिनांक 28 जुलाई 2026 को 17 वर्षीय किशोर पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि पूर्व में ग्राम धौराभाठा बरपाली में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान उसका सुनील , पिन्टु एवं मदन के साथ विवाद हुआ था।

27 जुलाई 2026 को ग्राम धौराभाठा बरपाली में रथ मेला आयोजित था। किशोर अपने भाई एवं दोस्तों के साथ रात्रि करीब 09:00 बजे मेला देखने गया था। इसी दौरान नंद कुमार राठिया की दुकान के पास उसकी मुलाकात सुनील , पिन्टु, मदन एवं एक अन्य व्यक्ति से हुई। आरोपितों ने पूर्व शादी समारोह में हुए विवाद की रंजिश रखते हुए किशोर के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट शुरू कर दी।

आरोप है कि आरोपितों द्वारा किशोर को लात-घूंसों से मारपीट की गई तथा सुनील द्वारा स्टील के कड़े से उसके सिर पर वार किया गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। बीच-बचाव करने पहुंचे किशोर के भाई एवं दोस्तों के साथ भी आरोपितों द्वारा हाथ-मुक्के एवं स्टील के कड़े से मारपीट की गई।

घटना की रिपोर्ट पर पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द में अपराध क्रमांक 209/2026 के तहत धारा 296, 115(2), 351(3), 3(5), 118(1) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। प्राप्त मुलाहिजा रिपोर्ट में सिर में धारदार वस्तु से चोट लगना लेख पाए जाने पर प्रकरण में संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।

चौकी प्रभारी उप निरीक्षक इगेश्वर यादव द्वारा फरार आरोपितों के गांव में होने की सूचना पर दबिश देकर पकड़ा गया और पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने घटना में शामिल होना स्वीकार किया। पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ के दौरान आरोपित सुनील मांझी द्वारा घटना में प्रयुक्त स्टील का कड़ा पेश किया गया, जिसे विधिवत जप्त कर पुलिस कब्जे में लिया गया।

प्रकरण में पर्याप्त अपराध साक्ष्य पाए जाने पर आरोपित —

1. सुनील मांझी पिता फिरूराम मांझी, उम्र 21 वर्ष, निवासी धौराभाठा बरपाली, चौकी रैरूमाखुर्द, थाना धरमजयगढ़, जिला रायगढ़।

2. पिन्टु उर्फ राहुल राठिया पिता सुरेन्द्र राठिया, उम्र 21 वर्ष, निवासी धौराभाठा बरपाली, चौकी रैरूमाखुर्द, थाना धरमजयगढ़, जिला रायगढ़।

3. मदन राठिया पिता अतिराम राठिया, उम्र 20 वर्ष, निवासी धौराभाठा बरपाली, चौकी रैरूमाखुर्द, थाना धरमजयगढ़, जिला रायगढ़

को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से आरोपितों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आरोपित पिन्टु उर्फ राहुल राठिया के पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड होने की जानकारी सामने आई है।

हिन्दुस्थान समाचार / रघुवीर प्रधान