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नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले के खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई

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नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले के खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई


न्यायालय के आदेश पर आरोपित के घर चस्पा हुई कार्रवाई संबंधी नोटिस

हाथरस, 04 अप्रैल (हि.स.)। कोतवाली पुलिस ने वीडीओ भर्ती परीक्षा में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी और फर्जी नियुक्ति पत्र देने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के निर्देश पर फरार आरोपित के घर पर सीआरपीसी की धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा किया गया।

वरिष्ठ उप निरीक्षक बृजेश कुमार पांडेय ने शनिवार काे बताया कि नगला देवा पोस्ट बेदई निवासी धर्मेंद्र सिंह ने 26 जुलाई 2025 को सादाबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया कि वर्ष 2018 में उनके चार साथियों ने वीडीओ भर्ती का फॉर्म भरा था। आरोपित पक्ष ने खुद को सचिवालय, उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी कार्यालय और स्टेनो से जुड़ा प्रभावशाली व्यक्ति बताकर नौकरी पक्की कराने का भरोसा दिलाया था। आरोप है कि सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर युवकों से लाखों रुपये वसूल लिए गए। बाद में उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिए गए, जिससे वे काफी समय तक धोखे में रहे। जब नियुक्ति की सच्चाई सामने आई, तब पीड़ितों को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने पुलिस से संपर्क किया।

पुलिस ने इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 358/25, धारा 420, 467, 468 और 471 आईपीसी के तहत गजेंद्र पुत्र भाव सिंह निवासी रिठौरा, थाना कागरोल, जनपद आगरा को नामजद किया है। आरोपित लंबे समय से फरार चल रहा था। इसी के चलते न्यायालय के आदेश पर उसके गांव में मुनादी कराई गई। पुलिस टीम ने गांव में घूम-घूमकर आरोपित के फरार होने की घोषणा की और उसके घर के मुख्य दरवाजे पर धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा किया। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपित जल्द न्यायालय या पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी की जा सकती है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मदन मोहन राना