आगरमालवा: गैस एजेंसी पर बड़ी कार्रवाई, 828 घरेलू सिलेंडर राजसात
आगरमालवा, 05 मई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए मंगलवार को श्री गंगा इंडेन गैस एजेंसी के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रीति यादव ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 828 घरेलू गैस सिलेंडरों को शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार एजेंसी के प्रबंधक अजय सोनी और प्रोपराइटर सीताराम परिहार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद कलेक्टर न्यायालय ने यह कार्रवाई सुनिश्चित की।
जब्त्त सिलेंडरों में 14.2 किलोग्राम क्षमता के 507 भरे हुए और 321 खाली सिलेंडर शामिल हैं, जिनकी कुल संख्या 828 है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों को जब्त्त सामग्री के बदले 22 लाख 83 हजार 984 रुपये की दंड राशि जमा करने का विकल्प भी दिया है।
आदेशानुसार संबंधितों को एक माह के भीतर निर्धारित राशि शासकीय कोष में जमा करनी होगी। राशि जमा होने पर जब्त्त सिलेंडरों को मुक्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं, यदि राशि जमा नहीं की जाती है, तो सिलेंडरों का नियमानुसार निपटान किया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जब्त सिलेंडरों के निराकरण की प्रक्रिया जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा पूरी की जाएगी और उससे प्राप्त राशि शासन के खाते में जमा कराई जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / रितेश शर्मा

