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आगरमालवाः तस्करी प्रकरण में आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

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आगरमालवाः तस्करी प्रकरण में आरोपी को 20 वर्ष का कारावास


आगरमालवा, 06 अप्रैल (हि.स.)। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में डोडाचूरा तस्करी के एक प्रकरण में जिला न्यायालय ने सोमवार को एक आरोपी पर दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

मामले के अनुसार, थाना बड़ौद पुलिस को 21 नवंबर 2021 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक पंजाब पासिंग ट्रक क्रमांक पीबी-11-एक्यू-8951 में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा भरकर सुसनेर-कोटा रोड होते हुए अन्य राज्य की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा रामनगर सुसनेर रोड पर बल्डा के पास घेराबंदी की गई। कुछ समय पश्चात उक्त ट्रक को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 26 कट्टों में भरा कुल 512 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा अनुमानित मूल्य लगभग 10.24 लाख रुपये बरामद हुआ वही तस्करी में प्रयुक्त ट्रक (कीमत लगभग ₹5 लाख) जब्त किया गया था। आरोपी नीतासिंह उर्फ फौजी, पुत्र सायदासिंह, निवासी ग्राम गरही नजीर, थाना गुला, जिला कैथल (हरियाणा) के पास उक्त मादक पदार्थ के परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। पुलिस द्वारा विधिवत कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ एवं तस्करी में प्रयुक्त ट्रक को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए अपराध क्रमांक 429/2021 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण में जप्ती कार्यवाही उपनिरीक्षक धर्मेंद्र यादव द्वारा की गई एवं विवेचना निरीक्षक विवेक कनोडिया द्वारा संपादित की गई। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार गवली द्वारा प्रभावी पैरवी की गई तथा न्यायालयीन कार्यवाही में आरक्षक महेश परमार का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) श्री मधुसूदन जंघेल द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,00,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार / रितेश शर्मा