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राजगढ़ःनाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

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राजगढ़ःनाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास


राजगढ़, 15 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में पदस्थ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रजनी प्रकाश बाथम की कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपित अंकित मेहर को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

प्रकरण में उपनिदेशक आलोक श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में शासन की ओर से पैरवी कर रही विशेष लोक अभियोजक डाॅली गुप्ता ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि 24 दिसंबर 2024 को नाबालिग छात्रा शासकीय विद्यालय, ब्यावरा जाने के लिए सुबह घर से निकली थी, लेकिन स्कूल के बाद वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वारा आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश करने के बावजूद उसका पता नहीं चला। इसके बाद मामा की रिपोर्ट पर ब्यावरा शहर थाने में अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपित अंकित मेहर और पीड़ित को अहमदाबाद से दस्तयाब किया। इसके बाद पीड़ित के बयान, मेडिकल परीक्षण, वीडियोग्राफी और अन्य वैधानिक कार्रवाई पूरी की गई। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार आरोपित को बीएनएस की धारा 87 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा पाक्सो अधिनियम की धारा 5(एल)/6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक