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अनूपपुर: घर में घुसकर मारपीट के आरोपियों को आजीवन कारावास

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अनूपपुर: घर में घुसकर मारपीट के आरोपियों को आजीवन कारावास


अनूपपुर, 30 अप्रैल (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माया विश्वलाल की न्यायालय ने थाना कोतवाली के ग्राम पोड़ी में 6 अरोपियों घर में घुसकर मारपीट करने एवं गाड़ी को तोड-फोड़ कर नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास एंव जुर्माना की सजा सुनाई हैं।

लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने गुरूवार को बताया कि अनूपपुर कोतवाली के ग्राम पोड़ी में 28 मार्च 2021 की रात्रि ओम प्रकाश सिंह परस्ते एवं उदय सिंह परस्ते के घर में घुसकर 6 आरोपित विक्रम सिंह ठाकुर, अविनाश सिंह (मृत), रवि महरा, आशीष कुमार केवट, पुरूषोत्तम सिंह गोड एवं सूरज सिंह गोड सभी निवासी पोडी ने गाली गलौज कर मारपीट किया तथा घर में खडी कार को डंडा से मार मार कर छति ग्रस्त कर दिया। जिस पर पीडित ने थाना केातवाली अनूपपुर में इस आशय कि शिकायत की जिस पर अपराध की धारा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 458, 294, 323, 506, 427, 34 एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(ट.) एसटी0एससी0 एक्ट पंजीकृत कर विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश माया विश्वलाल की न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखें।

सुनवाई के बाद न्यायालय ने विक्रम सिंह एवं आशीष केवट को आजीवन कारावास एवं 3,000/-रू0 जुर्माना, रवि महरा को 07 साल का कारावास एवं 3,000/-रू0 जुर्माना, पुरूषोत्तम सिंह, सूरज सिंह गोड को 500/-रू0 के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई। निर्णय उपरांत रवि महरा, विक्रम सिंह एवं आशीष केवट को जिला जेल अनूपपुर भेज दिया गया।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला