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अनूपपुर: महिला की आपत्तिजनकर फोटो एवं वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले 3 आरोपी पहुंचे जेल

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अनूपपुर: महिला की आपत्तिजनकर फोटो एवं वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले 3 आरोपी पहुंचे जेल


अनूपपुर, 13 अगस्त (हि.स.)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर माया विश्वलाल की न्यायालय ने महिला की आपत्तिजनकर फोटो एवं वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले तीन आरोपियों को पुलिस द्वारा दी गई जमानत मुचलका को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही तीनों आरोपियों आरोपी निखिल पनिका, आनंद कुमार साहू एवं आयुष मिश्रा को जेल भेजा दिया हैं।

लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने गुरूवार को बताया कि थाना कोतमा में पीडिता ने 26 दिसम्बर 2025 को घटना की लिखित शिकायत प्रस्तुत की, जिसमें आरोपित 20 वर्षीय निखिल पनिका पुत्र रवि पनिका, 22 वर्षीय आयुष मिश्रा उर्फ देवेन्द्र पुत्र वीरेन्द्र मिश्रा दोनो निवासी कोतमा एवं 20 वर्षीय आनंद कुमार साहू पुत्र संतोष कुमार साहू, निवासी-बरही थाना नौरोजाबाद, जिला उमरिया ने पीडिता चोरी छिपे कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाकर व्हाट्सअप पर फोटो वीडियो भेजकर मिलने के लिये आने व शारीरिक संबंध बनाने के लिये काफी दिन से ब्लैकमेल, लगातार संदेश भेजकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, नहीं मिलने पर फोटो और वीडियो सब सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी जा रही है।

शिकायत पर थाना कोतमा में अपराध की धारा 75(2), 77, 308(3), 296बी भारतीय न्याय संहिता 2023, 67सी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ,एवं धारा 3(2)(अं), 3(1)(ू)(प) अजा एवं अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम 2023 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की 05 वर्ष तक की सजा का प्रावधान होने के कारण जमानत मुचलका में रिहा कर दिया गया था। आरोपियो के विरूद्व अन्य मामले लंबित हैं।

आरोपियों के पास जब्त मोबाईल से उक्त वीडियों और फोटो को फारेंसिक यूनिट ने रिकवर कर लिया जिससे प्रथम दृष्टया अपराध की पुष्टि हो गयी। पुलिस ने अभियेाग पत्र को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें आरोपी की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माया विश्वलाल के न्यायालय में नियमित जमानत दिये जाने हेतु आवेदन दिया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए और लोक अभियोजक द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपियों की जमानत याचिका को निरस्त कर जेल भेज दिया।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला