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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास

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महोबा, 08 मई (हि.स.)।यूपी के महोबा जनपद में चाचा के घर जा रही किशोरी को पड़ोसी घसीटकर अपने घर के अंदर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। शुक्रवार को न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 31 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है तो वहीं जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जनपद के थाना खरेला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसके माता-पिता दिल्ली में रहकर मजदूरी करते हैं। छह जनवरी 2024 की सुबह वह अपने चाचा के यहां जा रही थी तभी गांव का प्रदीप सिंह उसके पास आया और हाथ पकड़कर घर के अंदर घसीटकर ले गया। जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया।

किशोरी किसी तरह से आरोपित के चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची और अपनी बहन व दादा को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता ने परिजन के साथ थाना खरेला में शिकायत दर्ज कराई। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम संदीप चौहान ने अपना फैसला सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि दोषी प्रदीप सिंह को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 31 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा। सजा के ऐलान के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / उपेन्द्र द्विवेदी